आपके पहले भाग के बारे में मैंने यहाँ फ़ोरम में भी सुना है कि विशेष रूप से निर्धारित कनेक्शन लागतें संपत्ति अधिग्रहण कर के अंतर्गत नहीं आतीं। हमारे मामले में भी यह अलग से दिखाया गया था, लेकिन हमने पूरे राशि पर संपत्ति अधिग्रहण कर दिया। मैंने लगभग 4 साल पहले इस बारे में रिसर्च की थी, लेकिन मुझे इसके विपरीत कोई जानकारी नहीं मिली। शायद अब तक कोई निर्णय या प्रशासनिक निर्देश जारी हुआ हो।
दूसरे भाग के लिए मैं कहूँगा कि शायद सौभाग्य रहा या फिर दूसरी देयता पर नोटरी को सूचना नहीं दी गई। मेरी जानकारी के अनुसार वह जानकारी कर कार्यालय को भेजता है। कंपनी की ओर से वित्त कार्यालय को मूल्य निर्धारण के आधार में बदलाव के बारे में सूचना देने का कोई दायित्व था या नहीं, इस बारे में मैं असमर्थ हूँ। लेकिन मेरे विचार में इससे यह नहीं बदलता कि पूरी राशि कर योग्य थी।