अगर तुम साझा दीवार पर ज़मीन बांटते हो, ताकि हर घर अपनी अलग ज़मीन पर हो, जो कम से कम 350 वर्ग मीटर का हो, तो मुझे तुम्हारी योजना के खिलाफ कोई कारण दिखाई नहीं देता।
Du darfst weiters auch nicht einerseits ein I-geschossiges Haus - welches rechnerisch durchaus als II-Geschosser konzipiert werden kann - und als Anbau einen originären I-Geschosser - also mit Flachdach - bauen.
बी-प्लान अंशों में मुझे इस बारे में कोई संकेत नहीं मिलता। शायद तुम संक्षेप में बता सकते हो कि ऐसा क्यों होना चाहिए। क्या ऐसा नियम है कि जोड़़े हुए घरों के आधे भाग समान दिखने चाहिए?
Eine nette Dame vom Amt vor Ort sagte mir das auf dem Grundstück sogar eine Reihenhausbebauung planbar wäre aber ein Einzelhaus mit zwei Wohneinheiten nicht????
मैं मानता हूँ कि तुम्हारी ज़मीन की सीमाएं सड़क सीमांकन रेखाओं और लाल निशान वाली सीमाओं के उपयोग-सीमांकन के भीतर समान हैं। इसलिए तुम्हारी ज़मीन एक पूरा निर्माण क्षेत्र शामिल करती है, जिसमें तीन तक आवास इकाइयां संभव हैं। लेकिन तब केवल एक घर समूह के रूप में। तुम अपनी ज़मीन को तीन कम से कम 300 वर्ग मीटर के भूखंडों में बांट सकते हो और उदाहरण के लिए तीन टाउनहाउस बना सकते हो।
निर्माण योजना संभवतः बस्ती की घनत्व को सीमित करना चाहती है, जिससे प्रत्येक भूखंड
पर आवास इकाइयों की संख्या सीमित हो और साथ ही ज़मीन के न्यूनतम आकार निर्धारित किए जाएं। यहां राइनलैंड में बिना निर्माण योजना के शायद 6 टाउनहाउस ज़मीन पर बना लिए जाते, जिसे शहरी नियोजकों ने तुम्हारे लिए अपने नियमों के द्वारा रोकना चाहा है।