Juicy1990
20/03/2021 12:02:04
- #1
नमस्ते सभी को,
हालांकि इस विषय का निर्माण वित्त पोषण के क्षेत्र से वास्तव में कोई संबंध नहीं हो सकता है, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
सबसे व्यापक अर्थ में इसका कुछ लेना-देना लागत से भी है ;-)
यह जमीन की खरीद पर उपहारकर (सchenkungssteuer) के बारे में है।
हमारे पास एक 650m² ज़मीन को पूर्व निर्धारित न्यूनतम भूमि मूल्य से 155€ कम पर खरीदने का मौका है, जिस पर हम एक एकल परिवार का घर बनाएंगे।
कोई करीबी संबंध (Verwandtschaftsverhältnis) मौजूद नहीं है।
भूमि मूल्य से अंतर इसलिए लगभग 100,000€ है। कानून द्वारा प्रति व्यक्ति 20,000€ का करमुक्त सीमा (Freibetrag) है (हम विवाहित हैं और दोनों को भूमि रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना है)।
इसलिए बाकी 60,000€ पर सैद्धांतिक रूप से कर वर्ग III (Steuerklasse III) के तहत 30% उपहारकर लागू होगा। यह लगभग 18,000€ है, जो एक बड़ा राशि है।
मैंने संपत्ति से जुड़े मामलों में अक्सर पढ़ा है कि उपयोग का प्रकार निर्णायक होता है।
स्व-उपयोग (Eigennutzung) पर अक्सर उपहारकर नहीं लगता है। लेकिन विशेषकर जमीन के संदर्भ में मुझे इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है।
मैंने एक स्थानीय नोटरी और एक टैक्स सलाहकार से बात की है।
नोटरी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और टैक्स सलाहकार ने मुझे स्टेबलग (StGb) के कर वर्गों और छूट दरों का विवरण दिया।
इतनी जानकारी मैं खुद भी 5 मिनट की गूगल अनुसंधान से हासिल कर चुका था।
इसलिए मैं यहाँ इस फोरम के समुदाय के ज्ञान का सहारा लेना चाहता हूँ।
सरकार इस मामले में कैसे व्यवहार करती है? क्या पूरा कर देना होता है? क्या राशि कम करने के कोई उपाय हैं?
आपके फीडबैक के लिए पहले से ही बहुत धन्यवाद।
अगर कोई जानकारी बाकी हो तो मैं उसे बाद में जोड़ दूंगा।
शुभकामनाएँ!
हालांकि इस विषय का निर्माण वित्त पोषण के क्षेत्र से वास्तव में कोई संबंध नहीं हो सकता है, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
सबसे व्यापक अर्थ में इसका कुछ लेना-देना लागत से भी है ;-)
यह जमीन की खरीद पर उपहारकर (सchenkungssteuer) के बारे में है।
हमारे पास एक 650m² ज़मीन को पूर्व निर्धारित न्यूनतम भूमि मूल्य से 155€ कम पर खरीदने का मौका है, जिस पर हम एक एकल परिवार का घर बनाएंगे।
कोई करीबी संबंध (Verwandtschaftsverhältnis) मौजूद नहीं है।
भूमि मूल्य से अंतर इसलिए लगभग 100,000€ है। कानून द्वारा प्रति व्यक्ति 20,000€ का करमुक्त सीमा (Freibetrag) है (हम विवाहित हैं और दोनों को भूमि रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना है)।
इसलिए बाकी 60,000€ पर सैद्धांतिक रूप से कर वर्ग III (Steuerklasse III) के तहत 30% उपहारकर लागू होगा। यह लगभग 18,000€ है, जो एक बड़ा राशि है।
मैंने संपत्ति से जुड़े मामलों में अक्सर पढ़ा है कि उपयोग का प्रकार निर्णायक होता है।
स्व-उपयोग (Eigennutzung) पर अक्सर उपहारकर नहीं लगता है। लेकिन विशेषकर जमीन के संदर्भ में मुझे इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है।
मैंने एक स्थानीय नोटरी और एक टैक्स सलाहकार से बात की है।
नोटरी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और टैक्स सलाहकार ने मुझे स्टेबलग (StGb) के कर वर्गों और छूट दरों का विवरण दिया।
इतनी जानकारी मैं खुद भी 5 मिनट की गूगल अनुसंधान से हासिल कर चुका था।
इसलिए मैं यहाँ इस फोरम के समुदाय के ज्ञान का सहारा लेना चाहता हूँ।
सरकार इस मामले में कैसे व्यवहार करती है? क्या पूरा कर देना होता है? क्या राशि कम करने के कोई उपाय हैं?
आपके फीडबैक के लिए पहले से ही बहुत धन्यवाद।
अगर कोई जानकारी बाकी हो तो मैं उसे बाद में जोड़ दूंगा।
शुभकामनाएँ!