भूमि कर कानून (GrStG)
§ 19 सूचना義धिकार
(1) किसी सम्पूर्ण या आंशिक रूप से भूमि कर मुक्त कर योग्यों में उपयोग या स्वामित्व संबंधी किसी भी परिवर्तन की सूचना उसी व्यक्ति को देनी होती है जो § 10 के अनुसार करदात्ता माना जाता है। यह सूचना परिवर्तन के होने के तीन महीनों के भीतर उस कर कार्यालय को देनी होगी जो कर निर्धारण के लिए जिम्मेदार है।
(2) § 15 अनुच्छेद 4 के अनुसार कम की गई कर दर के लिए आवश्यकताओं के समाप्त होने की सूचना उसी व्यक्ति को देनी होती है जो § 10 के अनुसार करदात्ता माना जाता है। यह सूचना आवश्यकताओं के समाप्त होने के तीन महीनों के भीतर उस कर कार्यालय को देनी होगी जो कर निर्धारण के लिए जिम्मेदार है।
यह स्पष्ट रूप से कर-मुक्त मामलों से संबंधित है। इसका प्रस्तुत मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है।
नहीं, वास्तव में नगर/ग्रामपालिका कर कार्यालय को सूचना देने के लिए बाध्य है। यदि मित्र ने सही प्रकार से निर्माण की सूचना दी है तो वह इस मामले में मुक्त है।