RLP लैंडटैग के कानून संशोधन प्रस्ताव से अंश:
नवीकरणीय ऊर्जा कानून के अनुसार, जब देशव्यापी 52 GW स्थापित सौरफोटोवोल्टाइक क्षमता की उपलब्धि हो जाती है, तब § 48 नवीकरणीय ऊर्जा कानून के तहत बिना निविदा-आधारित सौर ऊर्जा के लिए निर्धारित मान शून्य कर दिए जाएंगे। यह 52 GW की सीमा प्रभावी रूप से नवीकरणीय ऊर्जा कानून के तहत 750 kWp तक के सेगमेंट में सौर ऊर्जा के लिए भुगतान समाप्त कर देती है, जो निविदा में भाग नहीं लेते। तथापि, EEG के तहत अन्य किसी प्रत्यक्ष विपणन के लिए छोटे फोटोवोल्टाइक संयंत्र कम उपयुक्त हैं। इस सेगमेंट में एक फोटोवोल्टाइक संयंत्र के संचालकों के लिए केवल स्वयं-उत्पादित बिजली का उपयोग संचालन मॉडल के रूप में बचता है।