S.D.
07/07/2011 16:03:21
- #1
पिछले कई हफ्तों से लगातार सुना जा रहा है कि केंद्रीय सरकार ऊर्जा-संबंधित नवीनीकरण के लिए कर में कटौती संबंधी एक कानून बनाने जा रही है जो आवासीय इमारतों पर लागू होगा। लंबी बातचीत के बाद यह कानून इस प्रकार होगा:
आवासीय इमारतों में ऊर्जा-संबंधित नवीनीकरण कार्यों के लिए 10 साल तक नवीनीकरण की कुल राशि का 10% विशेष खर्च के रूप में घटाया जा सकेगा।
यह तो ठीक है।
यदि शर्तें न होतीं:
कर में कटौती लेने की शर्तें तभी पूरी मानी जाएंगी जब नवीनीकरण कार्य पूरा होने के बाद ऑब्जेक्ट KFW-85-स्टैंडर्ड को पूरा कर ले।
यहाँ मेरे लिए इस तरह के कानून का कोई मतलब निकलता है?
कानून का मकसद ऐसा होना चाहिए था कि अधिकतर पुराने मकान मालिकों को अपने मकान को ऊर्जा-कुशल बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले।
कोई ऐसा पुराना मकान (जर्मनी में आधे से ज्यादा इमारतें 1950 से पहले बनी हैं) किस तरह से एफिशिएंसी हाउस 85 में बदला जा सकता है?
और अगर संभव भी हो, तो ऐसी कार्यवाही की लागत कैसे वसूल की जाएगी?
मेरे विचार में इस तरह का कानून पूरी तरह बेकार है!
कई पुराने मकान मालिकों को शायद ऊर्जा बचत विनियम 2012 को भी पूरा करने में दिक्कत होगी।
फिर से एक उदाहरण है कि राजनेता पूरी तरह यथार्थ से दूर हैं।
शुभकामनाएँ
आवासीय इमारतों में ऊर्जा-संबंधित नवीनीकरण कार्यों के लिए 10 साल तक नवीनीकरण की कुल राशि का 10% विशेष खर्च के रूप में घटाया जा सकेगा।
यह तो ठीक है।
यदि शर्तें न होतीं:
कर में कटौती लेने की शर्तें तभी पूरी मानी जाएंगी जब नवीनीकरण कार्य पूरा होने के बाद ऑब्जेक्ट KFW-85-स्टैंडर्ड को पूरा कर ले।
यहाँ मेरे लिए इस तरह के कानून का कोई मतलब निकलता है?
कानून का मकसद ऐसा होना चाहिए था कि अधिकतर पुराने मकान मालिकों को अपने मकान को ऊर्जा-कुशल बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले।
कोई ऐसा पुराना मकान (जर्मनी में आधे से ज्यादा इमारतें 1950 से पहले बनी हैं) किस तरह से एफिशिएंसी हाउस 85 में बदला जा सकता है?
और अगर संभव भी हो, तो ऐसी कार्यवाही की लागत कैसे वसूल की जाएगी?
मेरे विचार में इस तरह का कानून पूरी तरह बेकार है!
कई पुराने मकान मालिकों को शायद ऊर्जा बचत विनियम 2012 को भी पूरा करने में दिक्कत होगी।
फिर से एक उदाहरण है कि राजनेता पूरी तरह यथार्थ से दूर हैं।
शुभकामनाएँ